गुजरात उच्च न्यायालय ने शुक्रवार को गुजरात विश्वविद्यालय के खिलाफ अपने बयानों के लिए दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल और आम आदमी पार्टी सांसद संजय सिंह के खिलाफ शुरू की गई मानहानि की कार्यवाही पर अंतरिम रोक लगाने से इनकार कर दिया.

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केजरीवाल और संजय सिंह ने कथित तौर पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की शैक्षणिक डिग्री से संबंधित विवाद पर विश्वविद्यालय को बदनाम करने वाले अपमानजनक बयान दिए. मानहानि की शिकायत गुजरात विश्वविद्यालय के रजिस्ट्रार पीयूष पटेल द्वारा दायर की गई थी.

केजरीवाल और सिंह ने बुधवार को सत्र अदालत में उनकी पुनरीक्षण याचिका के निपटारे तक उनके खिलाफ आपराधिक मानहानि की कार्यवाही पर रोक लगाने के लिए अदालत का दरवाजा खटखटाया.